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आयकर डेडलाइन! वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए टैक्स सेविंग निवेश करने के लिए आखिरी 2 दिन बचे

31 मार्च है आखिरी मौका, जानें पूरी डिटेल्स और निवेश के विकल्प

अगर आप पुरानी कर व्यवस्था (Old Tax Regime) के तहत अपना आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की योजना बना रहे हैं, तो 31 मार्च 2025 आपके लिए महत्वपूर्ण तिथि है। इस दिन तक आपको अपनी टैक्स बचत योजनाओं में निवेश करना होगा ताकि आप आयकर अधिनियम की धारा 80C और अन्य कर कटौती (Tax Deductions) का लाभ उठा सकें।

टैक्स बचाने के लिए निवेश विकल्प

करदाताओं के लिए कई टैक्स-सेविंग निवेश विकल्प उपलब्ध हैं, जिनमें शामिल हैं:

  • PPF (पब्लिक प्रोविडेंट फंड)
  • NSC (नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट)
  • NPS (नेशनल पेंशन सिस्टम)
  • SSY (सुकन्या समृद्धि योजना)
  • KVP (किसान विकास पत्र)
  • SCSS (सीनियर सिटिजन सेविंग्स स्कीम)

दिल्ली स्थित सीए फर्म PD Gupta & Co की पार्टनर प्रतीभा गोयल कहती हैं, “जो करदाता वित्तीय वर्ष 2024-25 में पुरानी कर व्यवस्था का लाभ उठाना चाहते हैं, उनके लिए 31 मार्च अंतिम मौका है अपने टैक्स डिडक्शन को ऑप्टिमाइज़ करने का।”

टैक्स सेविंग विकल्पों पर ब्याज दरें और निवेश सीमा

नीचे दी गई तालिका में विभिन्न निवेश योजनाओं की ब्याज दरें, न्यूनतम और अधिकतम निवेश सीमा दी गई है:

योजना का नाम न्यूनतम निवेश (₹) अधिकतम निवेश (₹) ब्याज दर (प्रति वर्ष)
PPF (पब्लिक प्रोविडेंट फंड) ₹500 ₹1.5 लाख 7.1%
NSC (नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट) ₹1,000 कोई सीमा नहीं 7.7%
SSY (सुकन्या समृद्धि योजना) ₹250 ₹1.5 लाख 8.2%
KVP (किसान विकास पत्र) ₹1,000 कोई सीमा नहीं 7.5%
SCSS (सीनियर सिटिजन सेविंग स्कीम) ₹1,000 ₹30 लाख 8.2%
5-वर्षीय राष्ट्रीय बचत समय जमा ₹1,000 कोई सीमा नहीं 7.5%

PPF निवेश करने के लिए यहां क्लिक करें
NSC योजना की पूरी जानकारी यहां देखें
SSY अकाउंट खोलने के लिए यहां जाएं
KVP निवेश योजना की पूरी जानकारी

क्या नया कर ढांचा अपनाने पर टैक्स बचत योजनाओं का लाभ मिलेगा?

अगर आप नए कर ढांचे (New Tax Regime) को अपनाने की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान रखें कि इसमें धारा 80C, 80D, 80E और अन्य कटौतियों का लाभ नहीं दिया जाता। यानी, आपको इन निवेशों पर कोई टैक्स छूट नहीं मिलेगी

अगर आप टैक्स बचत के लाभों को बनाए रखना चाहते हैं, तो आपको पुरानी कर व्यवस्था को चुनना होगा और 31 मार्च 2025 तक निवेश करना अनिवार्य है

कैसे करें टैक्स सेविंग इनवेस्टमेंट?

  1. बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाएं और अपनी पसंदीदा योजना में निवेश करें।
  2. ऑनलाइन निवेश करने के लिए संबंधित सरकारी वेबसाइटों पर लॉग इन करें।
  3. ब्रोकर या फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद लें सही निवेश योजना चुनने के लिए।

पुरानी और नई कर व्यवस्था की तुलना यहां देखें
अपना आयकर रिटर्न भरने के लिए यहां जाएं

अभी करें निवेश, वरना चूक सकते हैं टैक्स बचत का मौका!

अगर आप पुरानी कर व्यवस्था के तहत आयकर छूट का लाभ लेना चाहते हैं, तो 31 मार्च 2025 से पहले निवेश करना अनिवार्य है। सही निवेश योजना चुनें, टैक्स बचाएं और अपने वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करें

क्या आपने अपना टैक्स सेविंग निवेश कर लिया है? हमें कमेंट में बताएं!

 

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