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Income Tax Return: एक अप्रैल 2014 से वित्त वर्ष 2023-24 और एसेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है. और बीते चार दिनों में 23,000 इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया जा चुका है. इनकम टैक्स विभाग ने बताया कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न जमा करने से संबंधित फॉर्म्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध करा दिए गए हैं और बीते चार दिन में करीब 23,000 रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं.
हाल के वर्षों में पहली बार इनकम टैक्स विभाग ने टैक्सपेयर्स के लिए नए वित्त वर्ष के पहले दिन से ही अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के प्रावधान को लागू करते हुए पोर्टल को सक्षम बना दिया है. टैक्स कम्पलॉयंस में सुगमता और टैक्सपेयर्स को निर्बाध करदाता सर्विसेज की दिशा में उठाया गया ये कदम है
आईटीआर फॉर्म 1 (सहज) और आईटीआर फॉर्म 4 (सुगम) बड़ी संख्या में छोटे और मझोले करदाताओं की जरूरतों को पूरा करते हैं. वहीं आईटीआर-2 रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी से आय वाले लोगों द्वारा दाखिल किया जाता है. सीबीडीटी ने एक बयान में कहा कि उसने करदाताओं को एसेसमेंट ईयर 2024-25 (वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ) के लिए एक अप्रैल, 2024 से अपने आईटीआर को दाखिल करने की सुविधा दी है.
सीबीडीटी ने कहा, आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले फॉर्म आईटीआर-1, आईटीआर-2 और आईटीआर-4 करदाताओं के लिए अपना रिटर्न दाखिल करने के लिए एक अप्रैल, 2024 से ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध हैं. सीबीडीटी ने कहा कि कंपनियां भी एक अप्रैल से आईटीआर-6 के माध्यम से अपने आईटीआर दाखिल कर सकती हैं. सहज फॉर्म के जरिए 50 लाख रुपये तक की आय वाले टैक्सपेयर्स आईटीआर दाखिल कर सकता है. यह आय वेतन, एक गृह संपत्ति, ब्याज जैसे आय के अन्य स्रोत (और 5,000 रुपये तक की कृषि आय हो सकती है.
वहीं सुगम फॉर्म को ऐसे व्यक्तियों, हिंदू अविभाजित परिवारों और फर्मों (एलएलपी को छोड़कर) द्वारा दायर किया जा सकता है जिनकी व्यवसाय और पेशे से कुल आय 50 लाख रुपये तक है. सीबीडीटी ने आईटीआर फॉर्म को पहले ही नोटिफाई कर दिया था. सीबीडीटी ने कहा कि आईटीआर 3, 5 और 7 फॉर्म दाखिल करने की सुविधा भी जल्द टैक्सपेयर्स को उपलब्ध करा दी जाएगी.
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