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CBDT says that there is no special drive to reopen cases of wrong HRA claims

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CBDT: हाल ही में ऐसी कई रिपोर्ट्स सामने आई थीं, जिनमें दावा किया गया था कि देश में एचआरए क्लेम करने के लिए कई तरह के गलत तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं. इनमें कहा गया था कि सीबीडीटी बड़े पैमाने पर ऐसे केस खोलने जा रहा है. अब सीबीडीटी ने इस मामले में सफाई देते हुए कहा है कि फिलहाल ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है. इन केसों को लेकर कोई विशेष अभियान नहीं चलाया जा रहा है. इनकम टैक्स विभाग द्वारा टैक्सपेयर्स को इस बारे में जानकारी दे दी गई है. विभाग ने टैक्सपेयर्स को इन गलतियों को सुधारने का मौका दिया जा रहा है.

लोगों को गलतियां सुधारने का मिल रहा मौका 

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने सोमवार को बयान जारी करते हुए गलत तरीके से एचआरए क्लेम करने के मामलों पर सफाई दी. सीबीडीटी के मुताबिक, ऐसा करने वालों के खिलाफ हमारी तरफ से कोई विशेष एक्शन नहीं लिया जा रहा है. इनकम टैक्स विभाग की यह रुटीन एक्सरसाइज है. इसमें टैक्स भरने वालों से होने वाली गलतियां सुधारने का मौका दिया जाता है. एचआरए क्लेम के मामलों में भी इसी प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है. 

जुर्माना या केस री ओपन नहीं किया जा रहा 

पिछले कुछ दिनों में विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पर ऐसे दावे किए गए थे गलत तरीकों से एचआरए क्लेम करने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है. सीबीडीटी ने साफ कर दिया है कि ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा. इनमें जुर्माने या मामले को री ओपन करने जैसे सभी खबरें आधारहीन हैं. वित्त वर्ष 2020-21 के कुछ बड़े एचआरए क्लेम के मामलों में जांच की गई थी. इसमें गलतियां पाई गईं. अब आईटी डिपार्टमेंट ने उन्हें भूल सुधार का मौका दिया है. 

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